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SERAIKELA : चांडिल थाना प्रभारी अजित कुमार ने कार मामुली दुर्घटना को वरिष्ठ पत्रकार बसंत कुमार साहू के उपर छेड़खानी मामला दर्ज किया।

सरायकेला : — इन दिनों सरायकेला खरसावां पुलिस अपने मन से लोगों को परेशान करने के लिए झूठा धारा लगाकर मानसिक रूप से पड़तारीत कर रहा है।बिगत 23/12/2022को चांडिल थाना क्षेत्र के पाटा टोल टैक्स नाका में सुबह लगभग 11.30में मारुति स्विफ्ट JH05CW 1506 टैक्स देने रुकी , इसके पिछे वरिष्ठ पत्रकार बसंत कुमार साहू का कार खड़ी हुई । टैक्स भुगतान के बाद मारुति स्विफ्ट को महिला चालक आगे नहीं बढ़ा पाई पीछे की तरफ आने से पत्रकार अपना कार को बचाने के लिए दाहिने लिया।इसी बीच दोनों कार आपस में सट गया। जो टोल टैक्स नाका का CCTV कैमरा में कैद हो गया। कार में सवार पुरुष उतरकर वरिष्ठ पत्रकार से कार मरम्मती के लिए रुपया मांग बैठा। तब तक कार चालक महिला भी पत्रकार के गाड़ी के पास आ गई। पत्रकार ने तुरंत थाना प्रभारी को फोन कर मामला का जानकारी दिया। पुलिस पहुंची और घटना सब देखा।

दुर्घटना मामला दर्ज नहीं करके चांडिल थाना प्रभारी धारा 354 दर्ज किया।
सरायकेला खरसावां जिला के वरिष्ठ पत्रकार बसंत कुमार साहू ने बताया कि हमेशा अवैध बालू, अवैध लौहा टाल पर समाचार प्रकाशित करता है।
चांडिल थाना प्रभारी इसके पहले भी जून महीने में आदिवासी हरिजन एक्ट पत्रकार बसंत कुमार साहू पर किया था । माननीय उच्च न्यायालय रांची ने मामला को खारीज कर दिया।
ऐसे में जिला के पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा ।जो जांच की विषय है।चांडिल थाना में पत्रकार बसंत कुमार साहू द्वारा उक्त महिलाए एंब कार पर सवार लोगो के विरोध थाना में लिखित रूप में दिया गया ।

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